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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

उद्देश्य/लक्ष्य: ·         सतत, समुचित और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र की संभावनाओं का सदुपयोग

·         विस्तार, गहनता और विविधीकरण जैसे तरीकों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना

·         पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार सहित मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण

·         मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दुगना करना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना

·         कृषि सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) और राष्ट्रीय निर्यात में मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना।

·         मछुआरों और मत्स्य किसानों की सामाजिक, शारीरिक, और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

पात्रता: ·         मछुआरे, मत्स्य किसान / मत्स्य श्रमिक और मत्स्य विक्रेता / मत्स्य पालन विकास निगम / मत्स्य पालन सहकारी समितियां / मत्स्यपालन संघ /  स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)/ मत्स्य पालन क्षेत्र के संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) / मत्स्य किसान उत्पादक संगठन / कंपनियाँ (एफ.एफ.पी.ओ./ सी.एस.) /  निजी फर्मे (अर्थात एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप / एलएलपी कंपनियां / और सहकारी समितियां आदि)
विशेषताएँ/प्रमुख वित्तपोषित गतिविधियाँ ·         जलकृषि: नए तालाबों, रि- सर्कुलेटरी जल कृषि सिस्टम सर्कुलेटरी (आरएएस), बायो फ्लोक यूनिट, और एक्वापोनिक्स की स्थापना।

·         समुद्री कृषि: समुद्री शैवाल की खेती, समुद्री और जलाशय बंद खेती।

·         बुनियादी ढाँचा: हैचरी, कोल्ड चेन, आइस प्लांट, प्रशीतित वाहन तथा आधुनिक मछली बाजार का निर्माण।

·         मूल्य संवर्धन: मछली प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्य-संवर्धित उत्पादों और ब्रांडिंग के लिए सहयोग।

·         अन्य क्षेत्र: सजावटी मत्स्य पालन, इस क्षेत्र के स्टार्ट-अप और इनक्यूबेटर का विकास।

उपलब्ध सुविधाओं का प्रकार: ·         मीयादी ऋण

·         नकदी ऋण

ऋण की राशि: ·         मीयादी ऋण: परियोजना लागत के आधार पर

·         कार्यशील पूंजी: कार्यशील पूंजी सीमा का आकलन नकदी बजट विधि से किया जाएगा।

 

वित्तीय सहायता

·         केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत पीएमएमएसवाई में परियोजना लागत पर सरकारी वित्तीय सहायता/सब्सिडी उपलब्ध है और शेष भाग लाभार्थी द्वारा देय है, जो बैंक द्वारा वित्तपोषण के लिए पात्र है।

·         वित्तीय सहायता/सब्सिडी श्रेणीवार: सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 40% और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला श्रेणी के लिए 60%

मार्जिन, ब्याज दर और अन्य शर्तें ·         सामान्य कृषि ऋण हेतु लागू

( अंतिम संशोधन Sep 24, 2025 at 03:09:08 PM )

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